जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट में ड्राइवरों की हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि हड़ताल खत्म करने के लिए आज ही कार्रवाई करें। हड़ताल को असंवैधानिक बताया गया है।
शासन की ओर से कहा गया कि आज ही इस मामले में ठोस निर्णय लिया जाएगा, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह भी कहा गया कि हड़ताली एसोसिएशन पर कार्रवाई की जाए।
जबलपुर हाईकोर्ट में हड़ताल को लेकर दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ के निर्देश पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि पेट्रोल-डीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत आते हैं। अतः आमजन को हो रही दिक्कत को सरकार गम्भीरता से ले रही है। शीघ्र ही उपलब्धता सुनिश्चित कराने ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पंकज दुबे व रितिका गुप्ता ने पक्ष रखा। नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से डॉ. पीजी नाजपांडे मौजूद रहे।