बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा पम्पो से पेट्रोल, आदेश न मानने पर लाइसेंस होगा निरस्त

DR. SUMIT SENDRAM

इंदौर। महानगर इंदौर में 01 अगस्त से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि 01 अगस्त से दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे, तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश मानना अनिवार्य है। अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त हो सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी हो सकता है।
वही, मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।
यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी निर्देश दिए थे।
उन्होंने निर्देशित किया कि सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। अगले 6 महीनों में सुधार के लिए रणनीति तैयार की जाए ताकि सकारात्मक बदलाव और नतीजे देखने को मिलें।
न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने कहा था कि इंदौर में लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालनी चाहिए। सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। लोक परिवहन के साधन बढ़ाए जाएं ताकि सड़कों पर छोटे निजी वाहनों की भीड़ कम हो। पुलिस, सरकारी कर्मचारी और विद्यार्थी जब भी वाहन चलाएं, तो हेलमेट पहनना अनिवार्य हो।

 

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