इंदौर। मालवा उत्सव में डायरी पर प्लाट बेचने वाले कॉलोनाइजर का स्टॉल जिला प्रशासन ने बंद करा दिया।
कॉलोनाइजर के कर्मचारी बगैर रेरा पंजीयन के प्लाट बेच रहे थे। शिकायत के बाद तहसीलदार खरीदार बनकर पहुंचे और प्लाट की बुकिंग कराई। रेरा पंजीयन नहीं दिखाने पर स्टॉल बंद करा दिया।
अवैध कॉलोनियों के प्लॉट विक्रय एवं बिना अनुमति के डायरी पर प्लॉट बेचकर आम लोगो को लुभावने वादे कर फंसाने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
लालबाग में संचालित मालवा उत्सव मेले में बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों के विक्रय की शिकायत राउ एसडीएम विनोद राठौर को मिली थी। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार राऊ नारायण नांदेडा व पटवारी ग्राम राऊ दामोदर शर्मा को मौके पर जांच के लिए ग्राहक बनाकर भेजा।
मौके पर तहसीलदार राऊ द्वारा ग्राहक बनकर पूछताछ कि तो पाया गया कि मेले के एक काउंटर पर दिव्य वसुधा ग्रुप द्वारा ग्राम पलिया तहसील हातोद में उनके निर्माणाधीन आवासीय प्रोजेक्ट ‘तुलसी एवेन्यू’ के भूखंडों का विक्रय डायरी पर बिना रेरा पंजीयन और बिना सक्षम अनुमतियों के किया जा रहा था।
तहसीलदार व पटवारी इस काउंटर पर ग्राहक बनकर पहुंचे तो काउंटर प्रभारी पवन दांगी द्वारा बताया गया कि इस आवासीय कॉलोनी में आप 51000 रुपये में अपना प्लाट बुक कर सकते हैं। पवन दांगी द्वारा बताया गया कि इस आवासीय कॉलोनी का अभी रेरा में पंजीयन नहीं हुआ है। मौके पर तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनाकर ग्रुप के विक्रय ब्रोशर व दिव्या वसुधा ग्रुप के प्रिंटेड कैरी बैग जब्त कर इस प्लाट विक्रय काउंटर को बंद करवाया गया।
कार्रवाई होते देख काउंटर के कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। इन सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रेरा अधिनियम 2016 के तहत भी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी की अनुमति पर रोक लगाने के साथ इसकी जांच की जा रही है।

