मंडला। कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना के निर्देशन मे जिला आबकारी अधिकारी रामजी पाण्डेय के मार्गदर्शन में मण्डला शहर में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय, निर्माण करने वालो के खिलाफ शुक्रवार को मण्डला वृत के ग्राम इमलीगोहन एवं मड़ईज़र में आबकारी बल द्वारा दबिश की कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में आबकारी बल मण्डला द्वारा शराब के अवैध विक्रय/निर्माण/संग्रहण/परिवहन करने के अड्डो में दबिश की कार्यवाही की गई।
इस दौरान दिरा निर्माण करने वाले नहर के समीप अड्डो से मदिरा लहान के विभिन्न अड्डों से 105 डिब्बे महुआ लाहन के जब्त किये गए, जिससे 1050 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया।
जब्त लहान की अनुमानित कीमत 63000/- है।
जब्त लहान को घटनास्थल पर नष्ट किया गया।
अड्डो से 65 लीटर कच्ची शराब भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 6500 रुपये है।
आबकारी बल को देखकर आरोपी भाग खड़े हुए।
कार्यवाही में 03 प्रकरण पंजीबद्ध कर मदिरा के अवैध निर्माण कार्य में संलिप्त आरोपियो के विरुद्ध प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत 34(1)क, च के तहत अपराध पंजीबद्ध किये गए।
कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक गिरिजा धुर्वे, शैली सैयाम, सर्वेश नागवंशी, आबकारी मुख्यआरक्षक हरे सिंह उइके, दुर्जन कुलेश, आरक्षक शकुंतला सैयाम, राजेन्द्र खंडेलकर, सत्यपाल मरावी, महेश पटेल एवं रघुनाथ उइके मौजूद रहे।


