पंचायत सचिव के परिजन को अब दूसरे जिले में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

DR. SUMIT SENDRAM

भोपाल। पंचायत सचिव के सेवा में रहते निधन होने पर उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले में भी नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 में संशोधन होगा, जिस पर सहमति बन गई है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें में अभी दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान नहीं है।
विभागीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जब अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा की थी तो यह बात सामने आई कि पिछड़ा वर्ग समेत अन्य आरक्षित वर्ग के लिए संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण दिवंगत पंचायत सचिव के परिजन को नौकरी प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसे ध्यान में रखते हुए पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 में संशोधन के निर्देश दिए थे। विभाग ने 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी कर आपत्ति या सुझाव मांगे थे।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, इसलिए अब संशोधित नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अनुकंप नियुक्ति के लिए यदि जिले में पद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले में पद होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध पदों का पूरा विवरण रहेगा। इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को आवेदन करना होगा।
नियुक्ति के लिए दोनों जिलाें के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर सहमति देंगे। इसके साथ प्रस्ताव पंचायतराज संचालनालय को भेजा जाएगा और अनुमति के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
गौरतलब है कि विभाग में 350 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले हैं।

 

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