डिंडौरी। जनपद पंचायत शहपुरा की अध्यक्ष प्रियंका आर्मो के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब मतदान नहीं होगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में रोक लगाते हुए प्रशासन को फिलहाल आगे की कार्यवाही न करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत शहपुरा के 17 सदस्यों में से अधिकांश ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिस पर 8 अक्टूबर (बुधवार) को मतदान होना तय था। लेकिन, जनपद अध्यक्ष अध्यक्ष प्रियंका आर्मो ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मतदान प्रक्रिया पर अंतरिम रोक (स्टे आर्डर) लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अब अगली सुनवाई तक रोक रहेगी और जनपद पंचायत शहपुरा में वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी।
सूत्रों के मुताबिक यदि बुधवार को मतदान होता, तो 13 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यानी अध्यक्ष के विरोध में वोटिंग करते, जबकि अध्यक्ष के समर्थन में केवल चार सदस्य ही खड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में अध्यक्ष का पद जाना लगभग तय माना जा रहा था।
बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को लेकर पिछले कई दिनों से शहपुरा जनपद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब पूरा मामला न्यायालय के आगामी आदेश पर निर्भर करेगा।