इंदौर। लकड़ी का खोखा हटाने जैसी मामूली बात को लेकर हत्या करने वाले आरोपी को इंदौर के सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह प्रकरण चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी।
कोर्ट ने मृतक के परिजन को पृथक से प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
वारदात 17 फरवरी 2021 की दोपहर करीब एक बजे की है। हत्यारे का नाम जीतू उर्फ जितेंद्र है।
फरियादी अफसाना ने तुकोगंज पुलिस थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर के बाहर झाडू लगाते हुए उसने वहां पड़ा लकड़ी का खोखा पड़ोसी ज्योतिबाई के घर के सामने रख दिया था। इस बात को लेकर ज्योतिबाई के लड़के जीतू उर्फ जितेंद्र ने उससे विवाद किया। इस पर उसने पति कल्लन को फोन लगाकर मौके पर बुलाया तो जीतू उससे भी विवाद करने लगा।
विवाद के दौरान जीतू चाकू लेकर आया और कल्लन के पेट में मार दिया। इससे कल्लन की आंतें बाहर निकल आई। लोग तुरंत कल्लन को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने बताया कि सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए हत्यारे जीतू उर्फ जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।


