डिंडोरी कलेक्ट्रेड परिसर में एक साथ 4 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश में प्रतिबन्ध, 6 महीने तक धरना प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक

DR. SUMIT SENDRAM

डिंडोरी। नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत डिंडोरी कलेक्ट्रेट परिसर में छह महीने के लिए विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
बता दे कि यह आदेश 30 जून से प्रभावी हुआ है। इसका उद्देश्य कलेक्ट्रेट परिसर को असामाजिक गतिविधियों से सुरक्षित बनाए रखना है।
आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक लेकर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ प्रवेश, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और सभा पर रोक लगा दी गई है।
वही, ऐसे बैनर, पोस्टर या पर्चे के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित है, जो जनता में भय या अशांति फैलाने वाला हो। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नकाब पहनना और काले झंडे दिखाना भी आदेश के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हालांकि, इस आदेश के प्रारंभिक प्रारूप में पत्रकारों के बिना अनुमति प्रवेश और इंटरव्यू लेने पर भी रोक लगा दी गई थी, जिस पर सोशल मीडिया पर तीव्र विरोध हुआ। इसके बाद प्रशासन ने 1 जुलाई को आदेश में संशोधन कर पत्रकारों को इस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया।
डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक ने बताया कि यह आदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार जारी किया गया है और ऐसे प्रतिबंध पूर्व में भी लागू किए जाते रहे हैं।
वहीं, क्षेत्रीय पत्रकारों ने इसे चुनाव के समय लागू होने वाली प्रक्रिया बताया, लेकिन यह भी कहा कि ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर पत्रकारों पर नहीं लगाए जाते।
बता दे कि यह आदेश अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा और यदि आवश्यक हुआ तो समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील किया है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

 

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