इंदौर। पांच वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।
यह प्रकरण जघन्य एवं चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रति माह समीक्षा भी की जा रही थी।
अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का नाम परमाल पिता काशीराम जाटव निवासी शिवपुरी है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि वारदात 31 दिसंबर 2019 की है। आरोपी परमाल ने इंदौर में पीड़िता की दादी के यहां कमरा किराए से लिया था। घटना वाले दिन वह अपना सामान कमरे में रखने के लिए गया। इस दौरान उसने पीड़िता जिसकी उम्र पांच-छह वर्ष थी, को कमरे में बुला लिया। कुछ देर बाद बालिका रोती हुई आई और उसने दादी को बताया कि परमाल ने उसके साथ अश्लील हरकत की है।
पीड़िता की दादी ने मामले की शिकायत पुलिस में की।
विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी परमाल जाटव को पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की।


