पेसा अधिनियम को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

मंडला। जिले के मवई विकासखंड के ग्राम पंचायत परसेल में पेसा अधिनियम को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।
पेसा अधिनियम, जिसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के रूप में भी जाना जाता है।
भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्वशासन प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जिसमें ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।
पेसा एक्ट अधिनियम के ट्रेनर के रूप में पंचायत इंस्पेक्टर त्रिलोक मरावी ने विस्तार पूर्वक अधिनियम के बारे में बारिकी से जानकारी दिया।
दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान ग्राम पंचायत परसेल, ग्राम पंचायत पोंडी बहरमुडा, ग्राम पंचायत नहरगंज, ग्राम पंचायत नेवसा, ग्राम पंचायत मझगाँव, ग्राम पंचायत नेवसा, ग्राम पंचायत लालपुर के सरपंच, उपसरपंच एवं पेसा मोबेलाईजर तथा सभी सातो ग्राम पंचायत के पंच एवं पेसा सदस्य मौजूद रहे।
कार्यशाला में मौजूद सभी लोगो को डायरी, पेन, बुकलेट एवं बैग प्रदान किया गया।

 

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