डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल एक बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का मिला लाभ

DR. SUMIT SENDRAM

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना अब एक दिसंबर 2026 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कैलाश मकवाना का रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 को है, लेकिन डीजीपी पद के लिए अवधि के चलते अब उनको एक साल का सेवाकाल अतिरिक्त मिल जाएगा।
गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव ने इसके आदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र पूरा करने वाले 17 आईपीएस इस साल रिटायर होने हैं, जिसमें डीजीपी कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर है। आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल क्रमांक 310/1996 में दिए गए आदेश के आधार पर कैलाश मकवाना 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी पदस्थ किए गए हैं।
इसके आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसलिए डीजीपी कैलाश मकवाना का 1 दिसंबर 2025 को होने वाला रिटायरमेंट खत्म किया गया है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि डीजीपी कैलाश मकवाना अब 1 दिसंबर 2026 को दो वर्ष का डीजीपी सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही रिटायर होंगे।

 

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