प्रेतबाधा, वास्तुदोष, गृहक्लेश व मृत्यु का भय दिखाकर ठग लिए एक करोड़, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी की ख़ारिज

जबलपुर। हाईकोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश शशिभूषण शर्मा ने प्रेतबाधा, वास्तुदोष गृहक्लेश व मृत्युभय की आड़ में एक करोड़ रुपये ठगने के आरोपी सचिन उपाध्याय उर्फ राजा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने अरुण दुबे व वरुण दुबे के साथ मिलकर जबलपुर निवासी विजेंद्र बातव को वास्तुदाेष, प्रेतबाधा व मृत्युभय का किस्सा सुनाया। विजेंद्र परेशान था, अत: उनकी बातों में आ गया। इस ठगी की शुरुआत फेसबुक से संपर्क के बाद हुई।
ज्योतिष का ज्ञानी होने का झूठा प्रदर्शन कर आरोपियों ने घर पर 14 प्रेतों का साया होने की कहानी सुनाई। साथ ही शीघ्र समाधान न कराने पर घर के सभी सदस्यों की मृत्यु का भय पैदा किया। इससे विजेंद्र बुरी तरह घबरा गया। इसी के साथ आरोपियो ने लूटतंत्र सक्रिय कर दिया। शांति उपाय व अनुष्ठान के नाम पर किश्तों में रुपये ऐंठने लगे। कुछ राशि चेक से ली और शेष नगदी ली।
आरोपियों ने आयात-निर्यात के व्यापार में फायदा कराने के नाम पर भवनदान, पूजा-पाठ, कुंडली बनवाने आदि के उपाय भी आजमाए। जब विजेंद्र को आशंका हुई कि वह ठगी का शिकार हो गया है, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
लोक अभियोजक अरविंद जैन ने कोर्ट से कहा कि इस तरह के आरोपियों का जेल में रहना ही ठीक है। समाज को इनसे खतरा है। इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

 

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