बाघ की मौत मामले में दूसरा आरोपी भेजा गया जिला जेल

सीधी। संजय टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र ब्यौहारी बफर जोन अंतर्गत बोदारी टोला में हुए बाघ की मौत मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने उसे जिला जेल भेज दिया है।
जानकारी देते हुए महावीर पांडेय परिक्षेत्र अधिकारी ब्योहारी बफर जोन संजय टाइगर रिजर्व ने बताया कि आज 9 सितंबर को पूंछताछ के आधार पर आरोपी बाबूलाल बैगा पिता रामदास बैगा उम्र 60 वर्ष साकिम बोदारी टोला थाना मझौली जिला सीधी को गिरफ्तार करके मझौली न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया।
सभी कार्यवाही पूर्ण करने के बाद आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड में जिला जेल भेजा गया है।
आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51, 50 एवं 48 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे जांच कार्यवाही अभी जारी है।
बता दे कि संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र के ब्योहारी रेंज अन्तर्गत बोदारी टोला में 5 सितम्बर गुरुवार को जंगल सीमा में बने कुएँ में बाघ का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था। जिसकी पहचान नर बाघ टी- 33 के रूप में की गई एवं पोस्टमार्टम उपरांत ससम्मान दाह संस्कार किया गया।
वहीं, विभाग ने मामले को संदिग्ध मानते हुए डॉग स्क्वायड (खोजी कुत्ता) के माध्यम से जांच शुरू की गई जिसमे दूसरे आरोपी को पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

 

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