सीधी। सिहावल विकासखंड उपखंड अधिकारी द्वारा चौकाने वाला आदेश जारी किया गया है।
आदेश जारी कर भृत्य को तहसीलद का पेशकार बना दिया गया है, जबकि अन्य लिपिक मौजूद हैं। किंतु उन्हें इस महत्वपूर्ण शाखा का प्रभार नहीं सौंपा गया बल्कि जिस दिन उनका तबादला कलेक्टर द्वारा किया गया उसी दिनांक को ही भृत्य पर मेहरवानी दिखाते हुए यह प्रभार सौंपा गया।
बताया गया कि सिहावल उपखंड अधिकारी का तवादला 6 मार्च को कर दिया गया, किंतु वे दस मार्च को बैक तिथि 6 मार्च की तिथि में आदेश जारी कर भृत्य कमलेश्वर प्रसाद पाठक को तहसीलदार प्रवाचक एवं नकल शाखा का प्रभार सौंपा गया, जबकि नियमानुसार लिखित तौर पर भृत्य को लिपिकीय कार्य नहीं लिया जा सकता है।
अपर कलेक्टर राजेश साही ने बताया कि भृत्य यदि पढ़ा लिखा है तो उससे लिपिकीय कार्य लिया जा सकता है, किंतु लिखित तौर पर उसे लिपिकीय शाखा का प्रभार नहीं दिया जा सकता है। मेरे जानकारी में इस तरह का मामला नहीं है, यदि किया गया है तो यह आदेश नियमविरुद्ध है।


