भोपाल। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। फेक न्यूज और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
यह आदेश उन सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो और रील्स को लेकर जारी किया गया है, जिनसे आम नागरिकों में भ्रम, तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना पुष्टि के जानकारी पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। यह आदेश आम नागरिकों के लिए लागू है और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

