जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करें।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आदेश पारित किया कि उक्त वर्ग की विषय वार सूची तैयार करें और अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दें।
कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी शिवानी शर्मा व अन्य उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल और कटनी के घनश्याम पांडे, नरसिंहपुर के मनोज कुमार राजपूत की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी।
पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रविधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता एक वर्ष तक रहती है। केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी, 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। इस कारण याचिकाकर्ताओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ता 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता इसके पात्र हैं। यह भी बताया गया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा 2023 में हुई है।


