फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पुलिस की नौकरी पाने वाले आरक्षक को दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा

इंदौर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस की नौकरी करने वाले आरक्षक को सत्र न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी का नाम सत्यनारायण वैष्णव निवासी लक्ष्मीपुरा कॉलोनी, इंदौर है।
6 मई 2006 को छोटी ग्वालटोली पुलिस थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक इंदौर कार्यालय से आरोपी आरक्षक सत्यनारायण द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस सेवा में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में जांच करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।
जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी वैष्णव ब्राह्मण हैं, लेकिन उसने कोरी जाति का प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त की है।
यह प्रमाण पत्र सत्यनारायण के शपथ पत्र के आधार पर तहसील कार्यालय इंदौर से जारी हुआ था।
जांच रिपोर्ट के आधार पर सत्यनारायण के खिलाफ छोटी ग्वालटोली पुलिस थाने में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सत्यनारायण वैष्णव को 10 वर्ष कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

 

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