भोपाल। उज्जैन में वक्फ की संपत्ति पर काबिज तत्कालीन अध्यक्ष रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने सात करोड़ 11 लाख का नोटिस भेजा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में वक्फ दरगाह मदार शाह साहब वाके मदार गेट, मय मस्जिद व कब्रिस्तान की 115 दुकानों, दो स्कूल बिल्डिंग और पांच आफिस पर 26 सालो तक एक ही अध्यक्ष काबिज रहे।
मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने 2006-2007 से 2022-23 तक की राशि का हिसाब नहीं देने पर नोटिस जारी कर तत्कालीन अध्यक्ष रियाज खान से सात करोड़ 11 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। रियाज खान ने अपने कार्यकाल के दौरान वक्फ की परिसंपत्तियों के विकास योजनाओं के तहत मदार गेट पर दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर दुकानें, स्कूल भवन और आफिस बनाए, लेकिन इसकी सूचना न तो वक्फ बोर्ड को दी और न ही इन दुकानों आदि से होने वाले किराए की जानकारी दी।
बोर्ड ने रियाज खान के 26 साल के कार्यकाल की जांच करवाई जिसमें कई गड़बडिय़ां सामने आई।
बोर्ड ने जांच के बाद पूर्व अध्यक्ष रियाज खान को नोटिस देकर जवाब मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब अंतिम नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही के लिए बोर्ड प्रबंधन तैयारी कर रहा है।
बोर्ड ने आखिरी नोटिस दिया, जिसमें रियाज खान को सुनवाई का एक मौका और दिया गया है। यदि सात दिन में वह जवाब नहीं देते हैं तो बोर्ड एकपक्षीय कार्रवाई करेगा।
इसी तरह सागर के बीना में भी वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर एक करोड़ 84 लाख रुपये की आरआरसी (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किया गया है।