सनसनीखेज जघन्य हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, तत्कालीन उपनिरीक्षक मनोज त्रिपाठी की सशक्त विवेचना

डिंडोरी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहगांव (सिधौली) में गत वर्ष 08 अप्रैल 2024 में हुए सनसनीखेज जघन्य हत्या के आरोपी को सत्र न्यायधीश द्वारा हत्या के आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया हैं।
गौरतलब है कि सनसनीखेज जघन्य हत्या के प्रकरण की सशक्त विवेचना थाना कोतवाली के तत्कालीन उपनिरीक्षक वर्तमान में अजाक थाना जबलपुर प्रभारी (कार्य. निरी.) मनोज त्रिपाठी ने की थी।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने प्रेसनोट जारी कर बताया कि थाना कोतवाली डिण्‍डौरी के अपराध क्रमांक 303/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 58/2023 के आरोपी शुभम शाह पिता मकरंद शाह धुर्वे (24) निवासी ग्राम मोहगांव (‍सिधौली) थाना कोतवाली जिला डिण्‍डौरी को अपने बड़े पिता की धारदार बका से मारकर हत्‍या करने के मामले में न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्‍ड एवं धारा 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश धाराओं में 02 व 01 माह अतिरिक्‍त साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । बता दे कि यह जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण था।
अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 08.04.2024 को मृतक के पुत्र ने सिटी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चचेरे भाई शुभम शाह ने मेरे पिता की धारदार हथियार बका से हत्या कर दी।
जिसके बाद कोतवाली पुलिस धारा 302 भादवि एवं धारा 25 (1-बी)(बी) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शुभम शाह पिता मकरंद शाह धुर्वे (24) निवासी मोहगांव (सिधौली) थाना कोतवाली जिला डिंडोरी को हिरासत में लेकर विवेचना में जुट गई।
चूंकि यह सनसनीखेज जघन्य हत्या का प्रकरण था तो तत्कालीन कोतवाली के उपनिरीक्षक मनोज त्रिपाठी ने प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया।
जिसके बाद अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए सत्र न्यायधीश द्वारा आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया।

 

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