जबलपुर। मध्यप्रदेश (जबलपुर) हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि शासकीय कर्मी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद करना अनुचित है।
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस मत के साथ वसूली (रिकवरी) का आदेश निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने अनावेदकों को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को छह प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की राशि लौटाएं।
याचिकाकर्ता भोपाल निवासी सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रामनारायण शर्मा की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा।
उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध चार लाख 95 हजार रुपये की रिकवरी निकाली गई और वसूली भी कर ली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए।
इन मामलों में यह दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि विभाग द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रिकवरी आदेश निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान करने कहा है।