श्योपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक समीक्षा के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों से सात दिन में लाइसेंस धारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन लोगों के पास हथियार हैं और क्या उनमें से कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं।
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने साफ कहा है कि जिले में ऐसा कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकेगा, जिसकी प्रवृत्ति आपराधिक हो या जिसके खिलाफ गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज हों।
उन्होंने कहा कि हथियार आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, भय या हिंसा फैलाने के लिए नहीं। सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है, और अपराधी मानसिकता वाले लोगों को इसका अधिकार नहीं दिया जा सकता।


