सिवनी। जिले में हुए हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
एसडीओपी ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ 2 साल का बच्चा है। इसी आधार पर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट में केस यथावत चलता रहेगा।
पूजा पांडे करीब 3 करोड़ रुपए के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी इस केस में शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला है। वह एकल मां है और उसका 2 साल का बच्चा उसके साथ जेल में है।
बता दे कि यह मामला खैरीटेक क्षेत्र में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था।
घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी।
घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। टीम ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए थे।
मामले में अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी हैं। इसके बाद पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
बता दे कि सिवनी पुलिस ने खैरीटेक क्षेत्र में नागपुर के शख्स सोहन परमार से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे।
पुलिस पर आरोप है कि रिपोर्ट में जब्ती सिर्फ एक करोड़ 45 लाख रुपए की दिखाई।
इतना ही नहीं, आरोपी को भी बिना कार्रवाई छोड़ दिया। इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को भी नहीं दी। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था।


