चुनावी खर्च का लेखा-जोखा नहीं देने पर भिंड पार्षद पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित, राज्य निर्वाचन आयोग हुआ सख्त

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा नहीं देने वाले पार्षद पर सख्त कदम उठाते हुए पांच वर्षो के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
भिंड जिले की नगर परिषद फूफ के वार्ड क्रमांक-1 के पार्षद प्रदीप शर्मा (छुट्टू) को पार्षद होने के लिए जारी आदेश दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि निर्वाचन संबंधी व्यय चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उसका निर्वाचित चुनाव अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
आयोग ने निर्देशित किया है कि अगर संबंधित निर्वाचित पार्षद तय समय-सीमा में निर्वाचन का व्यय लेखा दाखिल नहीं करता है तो उसका निर्वाचन अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।

 

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