गौवंश हत्या के प्रकरण में महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

सीधी। शहर के पड़रा स्थित गोपालदास बांध के समीप गौवंश के शिकार के आरोप में तीन आरोपियों को जमोड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जमोड़ी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बंजारी निवासी प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी एवं गौवंश हत्या निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था।
बता दे कि प्रदीप कुमार विश्वकर्मा पिता भोला प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम बंजारी ने जमोड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 19 फरवरी को शाम करीब 6 बजे अपने चार साथी आशीष मिश्रा, विवेक पाण्डेय, धीरज पटेल, आकाश के साथ गोपालदास बंधा मार्ग से जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि नीरज साकेत, विकास साकेत व एक महिला सभी निवासी पडऱा के द्वारा गौवंश को मारकर उसका मांस काट रहे थे।
जमोड़ी पुलिस ने उक्त शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।
21 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर सभी गौवंश हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों के खिलाफ जमोड़ी पुलिस ने आईपीसी की धारा 429, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 2004-4-5-9 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जिला जेल पड़रा भेज दिया गया है।
गौवंश हत्या के संबंध में आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपी महिला के पति को टीवी की बीमारी है जिसके इलाज के लिए गाय का तेल निकाला जाता था, इसी के चलते गौवंश की हत्या की गई थी।

 

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