मेडिकल अधिकारियों के पेंशन लाभ मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर उठाये सवाल, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि मेडिकल अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।
न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने इस सिलसिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी धीरज दवांडे, भोपाल के राजेश वर्मा, रायसेन के हरिनारायण मुंद्रे सहित अलग-अलग जिलों में पदस्थ मेडिकल अधिकारियों के तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ताओं के तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के समान अन्य पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया जिस विज्ञापन के जरिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, उसके तहत 27 अन्य अधिकारी हैं, जिन्हें लाभ दिया जा रहा है। चूंकि, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरक सूची के आधार पर हुई है, इसलिए उन्हें उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है। दलील दी गई कि राज्य सरकार एक समान अधिकारियों से इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाए।

 

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