भोपाल। राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
बता दे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए और इसकी जांच एसआईटी को सौंपी जाए।
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जिसके बाद अब कॉलेज में पढ़ रहे छात्र नियमित पढ़ाई भी करते रहेंगे।


