महिला बाल विकास विभाग ने रोंका बाल विवाह, वनांचल क्षेत्र कुसमी का मामला

सीधी। जिले के कुसमी परियोजना अंतर्गत परियोजना अधिकारी मानकुमारी पनाडिया से मिली जानकारी अनुसार 25 अप्रैल की सुबह लगभग 9 फोन पर विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ग्राम पंचायत शंकरपुर में बाल विवाह हो रहा है, जिसके परिपेक्ष में स्थल पर उपस्थित होकर परियोजना अधिकारी ने टीम के साथ जांच की।
जांच पाया गया कि रमेश प्रजापति अपनी बालिका का विवाह कल 25 अप्रैल 24 को कर रहा है, मंडप पड़ चुका था एवं विवाह के लिए सभी रिश्तेदार आ चुके थे।
बालिका के पिता रमेश प्रजापति से बालिका की अंकसूची मांगकर अवलोकन करने पर पाया कि बालिका का जन्म तिथि 20/ 9/ 2007 का है जो की 16 वर्ष 7 माह की है। जो की शासन के निम्नानुसार बालिका नाबालिक है एवं होने वाला विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है।
बालिका के माता-पिता एवं उपस्थित रिश्तेदारों को बाल विवाह के अधिनियम व होने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई।
जानकारी से माता-पिता ने अपनी बालिका का विवाह उसकी 18 वर्ष उम्र पूर्ण होने के उपरांत होने की सहमति दी। परिवार को समझाइस देकर बाल विवाह रोक दिया गया है।
ऐसे मौके पर परियोजना अधिकारी कुसमी मांनकुमारी पनाडिया के साथ में सेक्टर पर्यवेक्षक माया गिरि एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं उपस्थित आसपास के ग्रामीण एवं मड़वास चौकी पुलिस भी मौके पर उपस्थित थी।

 

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