मध्यप्रदेश में एक जनवरी से पुलिस पेट्रोल पंपो पर नहीं ली जाएगी नगदी, सुपर बाजारों में भी नगद भुगतान पर प्रतिबन्ध

भोपाल। प्रदेश में पुलिस के पेट्रोल पंप एवं सुपर बाजारों में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां नगद भुगतानो पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसकी जगह एक जनवरी 2025 से यहां केवल कैशलेस भुगतान ही लिया जाएगा।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की कई ईकाइयों के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिसका फाेरेंसिक ऑडिट कराया गया, जिसमें गबन का एक कारण ईकाइयों द्वारा नगद लेन-देन करना एवं संव्यवहार का लेखा-जोखा का संधारण न करना पाया गया है।
बता दे कि भोपाल पुलिस ईकाई के पेट्रोल पंप में विगत एक मई 2024 से नगद लेन-देन को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके सफल परिणाम सामने आए हैं। यह लेन-देन पुलिस कल्याण के पेट्रोल पम्पों, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्रों, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों जिनमें वार्षिक टर्नओवर छह लाख से अधिक है, बंद किया जाएगा।
हालांकि, पचमढ़ी स्थित पुलिस पेट्रोल पंप को इससे छूट प्रदान की गई, क्योंकि वहां मोबाइल इंटरनेट की सुविधा सीमित है। यहां के पेट्रोल पंप में नगद प्राप्ति को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप से सभी भुगतान चैक, डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे।
पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा के एडीजीपी अनिल कुमार ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं सेनानियों को निर्देश जारी किए हैं।

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