घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई, 11 प्रतिष्ठानों से 14 सिलेंडर जब्त

बड़वानी। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
अलग-अलग क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में अब तक 11 प्रतिष्ठानों से 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर जयति सिंह के मुताबिक घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही गैस कंपनियों को बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए भी कहा गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी भरत सिंह जमरे ने बताया कि सभी गैस एजेंसियां पंजीकृत उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार ही सिलेंडर उपलब्ध कराएंगी। बुकिंग की तिथि के क्रम में रिफिल का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में अगली बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन निर्धारित किया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में कमर्शियल गैस सिलिंडरों की आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अस्थायी रूप से डीजल भट्टी, इंडक्शन और इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक कॉइल जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
कलेक्टर जयति सिंह ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्थिति में कालाबाजारी न होने दी जाए। यदि होटल या अन्य व्यवसायों को घरेलू गैस सिलेंडर देने की शिकायत मिलती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से गैस और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने और अनावश्यक पैनिक बुकिंग से बचने की अपील भी की गई है।

 

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