कारोबारी की दुर्घटना में हुई थी मौत, बीमा कंपनी को देना होगा 50 लाख रुपये की छतिपूर्ति

इंदौर। गारमेंट कारोबारी की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके परिजन ने मुआवजे के लिए जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने इसका निराकरण करते हुए बीमा कंपनी को 50 लाख नौ हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया।
हादसा 13 सितंबर 2017 की दोपहर करीब एक बजे हुआ था।
तिल्लौर खुर्द निवासी कमलसिंह पटेल बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान भंवरकुआं थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत के सामने पीछे से आई एक अन्य बाइक के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कमलसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
कमलसिंह की मौत के बाद उनकी पत्नी, दोनों बच्चों और मां ने टक्कर मारने वाली बाइक का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया। सत्ताइसवें सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गिर्राज प्रसाद गर्ग ने परिवाद का निराकरण करते हुए टक्कर मारने वाली बाइक का बीमा करने वाली बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में कमलसिंह के परिजन को 50 लाख 9905 रुपये का भुगतान करे।

 

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