चार घंटे में बहाल नहीं हुई विद्युत सेवा, तो मिलेगा 100 रुपए प्रति दिन मुआवजा, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षतिपूर्ति मानदंड किए लागू

DR. SUMIT SENDRAM

इंदौर। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत करने के बाद तय समय सीमा में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो अब उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलेगा। शहरी क्षेत्र में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में सुधार करना ही होगा।
इसी तरह बिजली के बिल बांटने में देरी, मीटर एवं ट्रांसफार्मर खराबी की शिकायत का निराकरण समय पर नहीं होने पर भी उपभोक्ता हर्जाना मांग सकेंगे।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षतिपूर्ति मानदंड लागू कर दिए हैं। इस माह के बिजली बिलों के साथ लागू मानदंड की सूची भी उपभोक्ताओं को भेजी जा रही है।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर(भाप्रसे) ने बताया कि सेवा में देरी होने पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा आवेदन वेबसाइट पर कर सकेंगे। आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक स्थितियां सुधार में देरी के लिए तो जिम्मेदार नहीं है यह देखा जाएगा। साथ ही वे ही उपभोक्ता दावे के लिए पात्र होंगे जो लगातार छह महीनों से बिना देरी किए बिजली बिल चुका रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के बीच इसका पालन चुनौती है। कंपनी ने नई भर्तियों के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है।

 

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