डिंडोरी। दो वर्ष पूर्व 24 अगस्त 2022 को कोतवाली थाना क्षेत्र के सिमरिया तिराहा अमरकंटक मार्ग में कोतवाली पुलिस ने छापमारी कार्यवाही करते हुए क्रेटा कार से 71.540 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था, साथ ही दो गांजा तस्करो को भी पुलिस गिरफ्तार किया था।
इस प्रकरण में सिटी कोतवाली के तत्कालीन उपनिरिक्षक वर्तमान में (कार्य. निरी.) अजाक थाना जबलपुर प्रभारी मनोज त्रिपाठी की उत्कृष्ट विवेचना के चलते प्रकरण के आरोपी विशाल कुमार पिता जागेंद्र ब्रह्मवंशी (22) निवासी कटनी एवं उमेश पिता रामअवतार राठौर (26) निवासी अनूपपुर को 10-10 साल की सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने सुनाई हैं।
अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि थाना कोतवाली डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 275/2022 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 04/2022 धारा धारा 8 सी सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट के आरोपी विशाल कुमार पिता जागेन्द्र ब्रम्हवंशी (22) निवासी वार्ड क्रमांक 18 कटनी जिला कटनी एवं आरोपी उमेश पिता रामावतार राठौर उम्र (26) निवासी महुदा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर द्वारा दिनांक 24.08.2022 कोतवाली थाना क्षेत्र के नर्मदा ढाबा एवं सिमरिया तिराहा के बीच अमरकंटक रोड में सफेद रंग की क्रेटा कार क्रमांक सीजी 07 बीजे 6377 में 71.540 किग्रा मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखने का अपराध कारित करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला डिण्डौरी द्वारा उक्त प्रत्येक आरोपी को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश भी पारित किया गया ।